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31 मार्च से पहले जमा करें ITR, नहीं तो लग सकता है 200 फीसदी जुर्माना

आयकर विभाग ने कहा है कि आकलन वर्ष आयकरदाता 2022-23 और 2023-24 के लिए अपना अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

31 मार्च से पहले जमा करें ITR, नहीं तो लग सकता है 200 फीसदी जुर्माना
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नईदिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2023-24 को खत्म होने में कुछ दिन शेष हैं। यदि आपने किसी कारण से आकलन वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) अब तक नहीं दाखिल किया है या उसमें किसी इनकम की जानकारी देना भूल गए हैं, तो 31 मार्च, 2024 तक अपना अपडेटेड आईटीआर (आईटीआर-यू) जरूर भरें।

आयकर विभाग ने मंगलवार को एक एक्स पोस्ट में कहा कि अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2024 तक है। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि अवसर समाप्त होने से पहले इसका लाभ उठाएं, अपनी अपडेटेड रिटर्न आज ही दाखिल करें। इसके साथ ही आयकर विभाग ने कहा है कि आकलन वर्ष आयकरदाता 2022-23 और 2023-24 के लिए अपना अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

200 फीसदी जुर्माना -

संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म हो जाने के बाद इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139 (8A) के तहत आपको अपने ITR में संशोधन करने की अनुमति होती है। अगर आपने गड़बड़ियों को नहीं सुधारा और टैक्स अथॉरिटी को इस बारे में पता चल जाता है, तो आप पर बकाया टैक्स का 200 पर्सेट तक जुर्माना लग सकता है।

उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने इस प्रोविजन को 2022 के फाइनेंस एक्ट में शामिल किया था। इसके तहत जो टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2020-21 का आईटीआर दाखिल नहीं कर सके हैं, वे अपना अपडेटेड आईटीआर 31 मार्च, 2024 तक कर सकते हैं।

Updated : 23 March 2024 2:09 PM GMT
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स्वदेश डेस्क

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